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    ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र की वेरिफिकेशन तुरंत करें अधिकारी : उपायुक्त

    नारनौल, 08 दिसम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए जाति प्रमाण पत्र अब ऑनलाइन किए हुए हैं। कोई भी नागरिक सरल हरियाणा पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसके लिए अब किसी भी नागरिक को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन आने वाले इन आवेदनों को राजस्व अधिकारी तुरंत वेरीफाई करें ताकि आवेदक को निर्धारित सीमा में प्रमाण पत्र मिले। यह निर्देश उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय में जिला के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए।
    उन्होंने कहा कि सरकार ने इन सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लागू किया हुआ है। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन का कार्य नहीं होगा तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। इसके अलावा उन्होंने राजस्व विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि इंतकाल के सभी मामले निपटाए जाएं। जो नई रजिस्ट्रियां होती है उनके इंतकाल उसी दिन हो जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतकाल से संबंधित मामलों की हर माह समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने आबियाना वसूली के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्देश जारी किए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उनके मातहत कार्यरत कर्मचारी अगर कार्य नहीं करते हैं तो तुरंत लिखित में दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर एसडीएम नारनौल मनोज कुमार तथा जिला राजस्व अधिकारी सुशील शर्मा, सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार के अलावा राजस्व से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद थे।
    प्रत्येक पहले व तीसरे बुधवार को लोक अदालत की तर्ज पर बंटवारे के मामलों का निपटान करेंगे राजस्व अधिकारी:
    जमीन से संबंधित बंटवारे के मामलों के समाधान के लिए हर माह पहले व तीसरे बुधवार को उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार व नायब तहसीलदार) के कार्यालय में कैंप लगाकर लोक अदालत की तर्ज पर इन मामलों का निपटारा होगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि पंजाब भूमि राजस्व (हरियाणा संशोधन अधिनियम), 2020 के तहत विभाजन के मामलों को शीघ्रता से निपटन करने के लिए सभी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी पहला और तीसरा बुधवार को लोक अदालत की तर्ज पर कार्यालय में केसों का निपटारा करेंगे। इस दौरान उपायुक्त द्वारा स्वीकृत अवकाश के बिना कोई अनुपस्थिति नहीं होगी। यदि कोई अधिकारी या राजस्व कर्मचारी सदस्य बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित रहता है तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन दिनों में किसी भी राजस्व कर्मचारी या अधिकारी को कोई आपातकालीन कर्तव्य या मजिस्ट्रियल कर्तव्य या वीआईपी कर्तव्य नहीं सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपनी हिस्सेदारी के बंटवारे के इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस पर उप रजिस्ट्रार या संयुक्त उप रजिस्ट्रार (एसडीएम, डीआरओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार) के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि इनमें से किसी भी दिन यानी पहले और तीसरे बुधवार को राजपत्रित अवकाश है तो इन अदालतों की कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट भी राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त को भेजी जाएगी।

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