नारनौल, 11 दिसम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने जिले की सीमा में कूड़ा-कचरा जलाने से पर्यावरण, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान-माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूड़ा कचरा जलाने पर धारा 144 लागू कर पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सर्दी के मौसम में कूड़ा-कचरा को जला दिया जाता है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है। कूड़ा-कचरा जलाने से होने वाले प्रदूषण के कारण जन सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इससे होने वाले तनाव व क्रोध से जीवन को बाहरी खतरे की सम्भावना रहती है। इससे जिले में कानून व्यवस्था भंग होने का अंदेशा बना रहता है।
पुलिस अधीक्षक, जिला नगर आयुक्त, जिले के सभी उप-मंडलाधीश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिले के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, एचएसपीसीबी, अग्निशमन अधिकारी नारनौल, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद तथा जिले के सभी सचिव, नगरपालिका इन आदेशों की पालना लागू करवाएंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ धारा 188 सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।