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    बाल मजदूरी कराने पर बाल श्रम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई

    नारनौल, 04 दिसम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)

    हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशानुसार जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय की ओर से पुलिस विभाग व श्रम विभाग के सहयोग से जिला टास्क फोर्स कमेटी की संयुक्त टीम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दुकान, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों पर 18 साल से कम आयु के बच्चों से काम न लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान आगामी 10 दिसंबर तक चलेगा।

    इस मौके पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने कहा कि कोई भी दुकानदार, होटल, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों पर 18 साल से कम आयु के बच्चों से काम करवाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत दोषी व्यक्ति को सजा व जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
    उन्होंने आज महेंद्रगढ़ व सतनाली में दुकानों ढाबों फास्ट फूड व अन्य सामान की दुकानों पर जाकर उनको 18 साल से कम आयु के बच्चों को दुकानों पर न रखने की चेतावनी दी। साथ ही उन्होंने दुकानों पर मौजूद ग्राहकों से कहा कि अगर आप कहीं भी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे दुकानों पर काम करते मिले तो उनकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में दें। स्टेट एक्शन मंथ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अभियान के नाम से चल रहा यह कार्यक्रम आगामी 10 दिसंबर तक जारी रहेगा।

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