नारनौल, 06 दिसम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने समारोह व अन्य कार्यक्रमों के दौरान सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अनुसार
निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे सिस्टम और लाउडस्पीकरों पर तेज संगीत
बजाने व रात्रि 10 बजे के बाद डीजे सिस्टम तथा ट्रैक्टर आदि पर लगे
लाउडस्पीकर बजाने पर धारा 144 लागू कर पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश ने
आदेशों में स्पष्ट किया है कि विभिन्न आयोजनों या समारोहों के दौरान डीजे
सिस्टम और लाउडस्पीकरों पर तेज संगीत बजाने से क्षेत्र के निवासियों को
बाधा उत्पन्न होती है। इससे बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाओं और पशुओं पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे लोगों के बीच विवाद होने की भी आशंका
रहती है।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता
1860 की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की
पालना सुनिश्चित करवाएंगे।