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    झूठा मामला दर्ज कराने वाले पर थाना अटेली पुलिस ने की कार्रवाई

    नारनौल, 08 नवम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    पुलिस को झूठी शिकायतें देने वाले लोगों पर पुलिस धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल द्वारा सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधको को झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ 182 आईपीसी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके तहत थाना अटेली पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कराने पर एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की है। 
    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि गुजरवास अटेली निवासी एक व्यक्ति ने थाना अटेली में मारपीट करने, सामान व दीवार तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने और एससी/एसटी एक्ट की शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच की, जांच में पाया कि व्यक्ति ने झूठी शिकायत देकर झूठा मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है।
    झूठी सूचना/शिकायत देने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 182 के तहत झूठी सूचना/जानकारी/शिकायत देने पर सजा का प्रावधान है। जांच में साबित हो जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत दी गई तो धारा 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

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