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    पुलिस को झूठी शिकायत देने वाले के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

    नारनौल, 06 नवम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    दुभार्वनापूर्ण या आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए पुलिस को झूठी शिकायतें देना लोगों पर भारी पडऩे लगा है। पुलिस झूठी शिकायत देने वालों पर धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रबंधोंको को झूठी शिकायत दर्ज करवाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ 182 आईपीसी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिनके तहत थाना नांगल चौधरी पुलिस ने झूठा मामला दर्ज कराने पर एक व्यक्ति के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की है। 
    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 25 अक्टूबर, 2020 को आकोली निवासी एक व्यक्ति ने थाना नांगल चौधरी में मारपीट का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी निष्पक्षता से जांच की, जांच में पाया कि व्यक्ति ने झूठा मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ धारा 182 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है।
    एसपी ने आमजन से अपील की है कि पुलिस को किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार की झूठी सूचना/शिकायत न दें या झूठा मामला ना दर्ज कराएं, अन्यथा ऐसा करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
    बता दें कि किसी भी मामले में झूठा केस दर्ज कराने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाती है। धारा 182 के तहत झूठी सूचना/जानकारी/शिकायत देने पर सजा का प्रावधान है। यदि केस की जांच में साबित हो जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत दी गई तो धारा 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना भी हो सकता है।

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