नारनौल, 20 नवम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता
शर्मा की अध्यक्षता में आज नांगल चौधरी आंगनबाड़ी में ब्लॉक स्तर पर बाल
विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता
कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी
सरिता शर्मा ने सभी आंगनबाड़ी वर्कर व आमजन से आह्वान किया कि बाल विवाह
जैसी बुराई को जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने बताया कि बाल
विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लडक़ी और 21 वर्ष
से कम आयु के लडक़े को नाबालिग माना जाता है। यदि कम आयु में विवाह किया
जाता है तो यह संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाल
विवाह करवाता है, उसको बढ़ावा देता है या उसकी सहायता करता है तो उसे 2 साल
तक की सजा व 1 लाख रूपये तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं।
उन्होंने
गांवों के मौजिज व्यक्तियों, सरपंचों, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी
वर्कर, टैंट हाउस, विवाह समारोह स्थल, नगर पार्षदों व समाजसेवियों से अपील
की कि देवउठनी एकादशी के दिन आयोजित होने वाले बाल विवाह को रोकने में मदद
करने का आह्वान किया।
श्रीमती शर्मा ने बताया कि बाल विवाह के आयोजन से
संबंधित जानकारी देने के लिए आमजन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस
हेल्पलाइन 112, मजिस्ट्रेट या चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 पर संपर्क कर
सूचना दें ताकि समय पर हस्तक्षेप करके नाबालिग के विवाह को रुकवाया जा सके।
इस अवसर ब्लाक की सभी आंगनबाड़ी वर्कर मौजूद थी।