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    छीना झपटी व हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

    नारनौल, 19 अक्टूबर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    छीना झपटी और हत्या करने के मामले में दोषियों को योगेश चौधरी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा व 480000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
    न्यायालय ने दोषियों अशोक उर्फ मनोज ढाणी खालडा तन थाना थोई सीकर, महेंद्र वासी रुपसराय निजामपुर, मुकेश उर्फ खैरू वासी रूपसराय निजामपुर और संदीप उर्फ लाला उर्फ लालचंद वासी रूपसराय निजामपुर को आजीवन कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, धारा 201, 34 आईपीसी के तहत दोषियों अशोक उर्फ मनोज, महेंद्र, मुकेश उर्फ खैरू और संदीप उर्फ लाला उर्फ लालचंद को 7 साल कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 379 बी आईपीसी के तहत दोषी अशोक उर्फ मनोज को 10 साल कठोर कारावास की सजा और 40 हजार का जुर्माना लगाया है।
    वर्ष 2019 में गांव नयानगर गोविन्दपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान निवासी रामनाथ ने थाना नांगल चौधरी में मामला दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके चचेरे भाई देवकरण के लडक़े का नाम कैलाश चन्द है। 23 फरवरी 2019 को कैलाश चन्द अपनी मोटर साईकिल से शादी प्रोग्राम में जाने का नाम लेकर घर से करीब सायं 5 बजे गया था। 24 फरवरी 2019 को सुबह करीब 3 बजे उन्हें फोन द्वारा सूचना मिली कि कैलाश चन्द लहु-लुहान हालत मे पांचनौता गांव के पास रोड पर पड़ा हुआ है, जिसके सिर व पैरों पर ज्यादा चोट लगी थी। जिसको ग्रामीणों की सहायता से एम्बुलेंस द्वारा सरकारी अस्पताल में इलाज के नांगल चौधरी पीएचसी भेजा गया था, जहां से डाक्टर द्वारा रेफर करने पर पीजीआईएमएस रोहतक ले गए थे। फिर सूचना मिली कि उसके भतीजे कैलाश चन्द की चोटों के कारण मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसके भतीजे कैलाश चन्द को 23/24 फरवरी 2019 की रात को 5-6 अज्ञात व्यक्तियों ने उससे एटीएम कार्ड, पर्स व मोबाईल फोन छीन कर बुरी तरह से मारपीट करके घायल अवस्था मे गांव पांचनौता के पास रोड पर पटक कर चले गए और मोटरसाइकिल को भी उसके पास रोड के किनारे छोड़ गए। कैलाश चन्द को अज्ञात 5-6 व्यक्तियों द्वारा लुटने वा मारपीट मे लगी ज्यादा चोटों के कारण मौत हुई है। 
    थाना नांगल चौधरी पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा मामले में संलिप्त अज्ञात आरोपियों का पता लगाकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए दोषियों को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।

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