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    पेंशनर 30 नवंबर तक खजाना कार्यालय में जमा करवाएं जीवन प्रमाण पत्र

    नारनौल, 26 अक्टूबर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)।
    खजाना कार्यालय व उप-खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारकों को नियमित रूप से पेंशन प्राप्त करने के लिए हर साल नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना आवश्यक होता है। इसलिए सभी पेंशन धारक तिथि अनुसार 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाएं।
    जिला खजाना अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि पेंशन धारक इस बार तीन तरह से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पहला खजाना कार्यालय या उप-खजाना कार्यालय में सबंधित दस्तावेज मूल पीपीओ, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रति के साथ-साथ आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर सहित उपस्थित होकर तथा दूसरे तरीके में पेंशनधारक सीएससी केंद्र या स्वयं ऑनलाइन जीवन प्रमान पोर्टल के माध्यम से अपने बायोमेट्रिक या चेहरे की पहचान करवा कर जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तीसरे तरीके से जो पेंशनधारक बीमार व ज्यादा उम्र होने के कारण कहीं आने-जाने में असमर्थ हैं वो अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रतिनिधि के माध्यम से घर बैठे भी दे सकते हैं इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की दरें लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो पेंशनधारक घर बैठे पहली बार ऑनलाइन माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र देना चाहते हैं वो पहले स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से खजाना उप-खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर पेंशन पोर्टल पर अपना आधार अपडेट करवाएं ताकि उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पारिवारिक पेंशनधारको को अवगत करवाया जाता है कि उनको ऑनलाइन माध्यम के साथ-साथ पुनर्विवाह, पुनः रोजगार न होने के प्रमाण पत्र भी खजाना व उप खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करवाना पड़ेगा। आश्रित पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण-पत्र, विवाह तथा रोजगार न होने का प्रमाण पत्र एवं उसके साथ नवीनतम आय प्रमाण पत्र भी जमा करवाना जरूरी है।
    जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का यह रहेगा शेड्यूल
    जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि 2 से 8 नवंबर तक 80 वर्ष से ज्यादा आयु वाले पेंशनधारक, 
    9 से 16 तक 70 से 80 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक, 
    17 से 22 तक 65 से 70 वर्ष आयु वाले पेंशनधारक 
    23 से 30 नवंबर तक बाकी बचे हुए पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाण पत्र खजाना व उप-खजाना कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। 
    उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अनुरोध किया है कि पेंशन धारक को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए पेंशन धारक अपने उम्र समूह की तिथि व राजपत्रित अवकाश को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करवाने के लिए आएं।
    आवश्यक दस्तावेज़ 
    मूल पीपीओ, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रति के साथ-साथ आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल

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