• Breaking News

    नगर परिषद नारनौल के वार्ड 16 में उपचुनाव 5 को, आचार संहिता लागू

    नारनौल, 14 अक्टूबर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना अनुसार आगामी 5 नवंबर को नगर परिषद नारनौल के वार्ड नंबर 16 में उपचुनाव करवाया जाएगा। नगर परिषद उपचुनाव से संबंधित चुनाव शैडयूल जारी कर दिया गया है।
    यह जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी नगर परिषद नारनौल एवं उप मंडल अधिकारी (ना) नारनौल मनोज कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र उपमंडल अधिकारी नागरिक के कार्यालय के रूम नंबर 9 में या नगर परिषद नारनौल में सहायक निर्वाचन अधिकारी गजे सिंह व नायब तहसीलदार नारनौल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 20 से 26 अक्टूबर तक सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 22 व 24 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। 27 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 अक्टूबर को सुबह 11 से 3 बजे तक उम्मीदवार नाम वापस लेने की तिथि रहेगी तथा 28 को ही 3 बजे के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा मतदान केंद्रों की सूची जारी की जाएगी।
    उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को सुबह 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन 5 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर मतों की गिनती होगी तथा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

    नगर परिषद नारनौल क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू

    राज्य निर्वाचन आयोग ने नारनौल के वार्ड नंबर 16 में उपचुनाव की घोषणा की है। चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। यह आचार संहिता केवल नारनौल नगर परिषद के क्षेत्र में रहेगी।
    यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है और चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता केवल उन क्षेत्रों में प्रभावी रहती है जहां मतदान होना है। इसके अलावा कहीं भी चुनाव आचार संहिता नहीं रहेगी।
    उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग, अर्ध सरकारी विभाग,  बोर्ड,  निगम, विश्वविद्यालय आदि अलग-अलग मुद्दों पर छूट, एनओसी जारी करने के लिए आयोग से संपर्क करते हैं। इन कार्यों के लिए आयोग को संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। नगर परिषद क्षेत्र में किसी भी प्रकार की छूट एनओसी जारी करने अनुमति आदि के लिए आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

    Local News

    State News

    Education and Jobs