नारनौल, 19 सितम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है। जिसके तहत बैंकों से एक लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाली हरियाणा की स्थाई निवासी महिलाएं पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि आवेदक के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी की महिला को एक 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित श्रेणी की महिला को 25 हजार रुपए अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत उद्योग विभाग की सूची में परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, सैलून, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का काम शुरू कर सकती हैं।
ये दस्तावेज लगाने होंगे:
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के जरूरी दस्तावेजों में आवेदक पत्र,परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार फोटो आदि शामिल है और सभी दस्तावेजों कि दो-दो कॉपी होनी चाहिए। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास कार्यालय नारनौल फोन नं- 01282-250346 में संपर्क करें।