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    पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा व जुर्माना

    नारनौल, 22 सितम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    स्थानीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने आरोपी संतोष को धारा 302 भारतीय दंड संहिता में उम्र कैद की सजा व 20000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
    इस मामले में थाना सदर नारनौल पुलिस ने वर्ष 2022 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई, न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
    मामले के अनुसार वर्ष 2022 में गांव सुरानी के रहने वाले मानसिंह ने थाना सदर नारनौल में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसने गांव की फिरनी पर मकान बनाया हुआ है और गांव के अंदर पुराने मकान को किराए पर दिया हुआ था। जिसमें करीब 6 महीने से संतोष कुमार वासी गांव बिधोली जगनेर देहात जिला आगरा यूपी अपनी पत्नी सहित रहता था। 29 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अपने पुराने मकान पर गया और देखा कि दरवाजा बंद था। शिकायतकर्ता ने अंदर जाकर देखा तो संतोष की पत्नी चारपाई पर मृत अवस्था में थी और सिर में चोट लगी हुई थी। शिकायतकर्ता ने संतोष पर शक जाहिर किया कि वह अपनी पत्नी की हत्या कर कहीं भाग गया है।
    थाना सदर नारनौल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किया गया। जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी हीना राजपाल ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी संतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई व जुर्माना लगाया है।

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