बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होती है इसलिए जागरूकता कार्यक्रम चलाकर बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। यह निर्देश उपयुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय में बाल अधिकार संरक्षण के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। इस मौके पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार व सुमन राणा भी मौजूद थी।
डीसी मोनिका गुप्ता ने निर्देश दिए कि समय-समय पर होटल, ढाबों, दुकानों व अन्य स्थानों का निरीक्षण करें और जहां भी नाबालिग बच्चे काम करते मिले उनके मालिकों पर एफआईआर दर्ज करवाएं। इस मौके पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार ने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा का अधिकार, बच्चों का संरक्षण अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और बच्चों को बात रखने का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने जेजे एक्ट, चाइल्ड लेबर, पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग से जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव, जिला बाल कल्याण अधिकारी राजेंद्र सिंह, लेबर इंस्पेक्टर जगराम यादव, बाल संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी, स्लम जागृति के प्रधान भागीरथमल, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य राजेश गोयल के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।