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    बच्चों के कल्याण से सम्बंधित योजनाओं के प्रचार के लिए वाहन रवाना

    नारनौल, 20 सितम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने आज लघु सचिवालय से महिला एवं बाल विकास विभाग व जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय की ओर से बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
    डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि जागरूकता वाहन द्वारा गांव-गांव जाकर बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उन्होंने फास्टर केयर स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस स्कीम के तहत पंजीकृत बाल आश्रम बाल देखरेख संस्थान में रहने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत एकल अभिभावक बच्चों व अनाथ एवं गंभीर बीमारी से पीडि़त अभिभावकों के बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
    इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी संगीता यादव, वन स्टॉप सेंटर से वंदना यादव, जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय से बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी, सुषमा यादव, लेखाकार प्रेमलता, गरीमा वर्मा, अनु शर्मा व मनोज के अलावा अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
    स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर स्कीम के लिए मानदंड:
    डीसी मोनिका गुप्ता ने बताया कि स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर स्कीम के लिए बच्चा स्कूल में जाता हो, बच्चे की उम्र 18 वर्ष से कम हो, बच्चा जिले का रहने वाला हो, बच्चा अनाथ या एकल अभिभावक हो, बच्चा किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता नहीं ले रहा हो, परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार व शहरी क्षेत्र में 96 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चा जिसके पास रह रहा है वह सरकारी नौकरी व सरकारी पेंशन नहीं ले रहा हो। दोनों स्कीम 3 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है? किसी विशेष परिस्थिति में ही इन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है।
    स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज:
    डीसी ने बताया कि स्पॉन्सरशिप एवं फास्टर केयर स्कीम का लाभ लेने के लिए स्कूल से बच्चों के बारे में प्रमाण पत्र, मृतक माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, बच्चा जिसके पास रहता है उसके राशन कार्ड की फोटो प्रति, बच्चा जिसके पास रहता है उसके आधार कार्ड की फोटो कॉपी व बच्चों के साथ उसकी फोटो, परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में 72 हजार व शहरी क्षेत्र में 96 हजार रुपए का आय प्रमाण पत्र, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की फोटो कॉपी, ग्राम सरपंच, वार्ड मेंबर व आंगनबाड़ी से बच्चे व उसके परिवार के बारे में प्रमाण पत्र, बच्चा जिसके साथ और रहा है उसकी तरफ से शपथ पत्र दिया जाएगा कि बच्चा किसी अन्य विभाग से आर्थिक सहायता नहीं ले रहा है।

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