नारनौल, 28 सितम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
नाबालिग के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में आज वीरवार को अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल ने आरोपी अमित को दोषी करार देते हुए धारा 323 आईपीसी के तहत 1 वर्ष, धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष और धारा 12 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा व कुल 11 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 20 जून 2020 को नाबालिग पीड़िता की मां की शिकायत पर थाना महेंद्रगढ़ में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने और फोन पर परेशान करने के आरोप थे और विरोध करने पर आरोपी व उसके परिवार द्वारा मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। इस संबंध में थाना महेंद्रगढ़ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अभियोग पंजीबद्ध किया था। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाई।