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    नियमों की अवहेलना करने पर 450 से अधिक चालान किए

    नारनौल, 12 सितम्बर (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    आज जिला महेंद्रगढ़ में सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाईं लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले वाहनों के चालान किए। वहीं गलत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों के भी चालान किए गए। सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाईं लेन) निर्धारित करने व बाईं लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। पुलिस द्वारा गलत लेन में चलने वाले 136 और गलत दिशा में चलने वाले 102 वाहनों के चालान किया गए। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के भी चालान किए गए।
    प्रबंधक थाना यातायात सहित सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए गए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चलें, जिससे सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सडक़ हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। इसके साथ ही गलत दिशा में वाहन चलाने वाले चालकों के चालान किए गए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
    थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सडक़ हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
    पुलिस अधीक्षक नितिश अग्रवाल ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सडक़ हादसों में कमी लाई जा सके।

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