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    एडीआर सेंटर में पोक्सो एक्ट के संबंध में बैठक आयोजित

    नारनौल, 18 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने आज एडीआर सेंटर में किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो एक्ट तथा सरकार की अन्य योजनाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली।
    मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली कानूनी सहायता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं व कानूनी स्वयंसेवकों की ओर से कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन कानूनी जागरूकता शिविरों का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग जागरूकता शिविरों से जागरूक होकर विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मिलने वाली कानूनी सहायता का लाभ ले सकें।
    सीजेएम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में लोगों को फ्री में कानूनी जानकारी देने के लिए फ्रंट ऑफिस स्थापित किया गया है। इसमें कोई भी आमजन सुबह 9:30 से सांय 5 बजे तक आकर कानूनी जानकारी ले सकता है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 01282-250322 पर फोन कर भी कानूनी जानकारी ले सकते हैं।
    इस मौके पर जिला बाल संरक्षण कार्यालय से बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमारी ने पोक्सो एक्ट व किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को बाल यौन अपराधों व यौन उत्पीडऩ से बचाने के लिए बनाया गया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है।
    इस मौके पर वन स्टॉप सेंटर से कानूनी परामर्शदाता ओमप्रकाश ने वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 181 पर दें, उसको तुरंत सहायता मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वन स्टाप सेंटर में एक ही छत के नीचे महिलाओं को निशुल्क विधिक परामर्श एवं अधिकतम पांच दिन आश्रय देने का प्रावधान है। अगर महिला को 5 दिन से ज्यादा आश्रय की जरूरत पड़ती हैं तो उसे करनाल वन स्टॉप सेंटर में आश्रय दिया जाएगा। 
    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता विजय सिंह ने पीड़ित मुआवजा योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना में घरेलू हिंसा आदि के कारण पीड़ित को पुनर्वास के लिए सहायता दी जाती है।

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