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    सिविल अस्पताल हंगामे में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ़ केस दर्ज किए

    नारनौल, 28 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    पुलिस ने गत दिवस स्थानीय सिविल अस्पताल में हुए हंगामे के मामले में अस्पताल के स्टाफ व मरीज के परिजनों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
    रविवार को नागरिक अस्पताल के लेबर रूम में गर्भवती महिला मरीज के साथ हाथापाई करने का एक वीडियो वायरल हुआ था। अस्पताल में हंगामे के बाद वहां पर पुलिस बुला ली गई थी। गर्भवती महिला के पति कपिल शर्मा ने स्टाफ नर्स व अन्य कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। वहीं स्टाफ द्वारा गर्भवती महिला व उसके परिजनों पर आरोप लगाए गए थे।
    महिला के पति कपिल शर्मा ने पुलिस में दी शिकायत बताया था कि उसने रात 12:30 बजे नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के लिए उसकी पत्नी को भर्ती करवाया था। शिकायत में लिखा है कि मरीज को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। सुबह 6:30 बजे उसके साइड में लेटी हुई एक पेशेंट ने उल्टी कर दी तो वहां के कर्मचारियों ने उसकी पत्नी को ही उल्टी साफ करने के लिए कहा। जैसे ही उसकी पत्नी ने फोन कर उसे बुलाया तो अस्पताल का स्टाफ उनसे लड़ाई करने लगा। उसके पापा अंदर गए तो अस्पताल स्टाफ ने उसके पापा को भी घसीट कर पीटा। वही एक बुजुर्ग महिला को भी अस्पताल स्टाफ कर्मियों ने पीटा। शिकायत के बाद पुलिस ने अस्पताल स्टाफ कर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 342, 504 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
    दूसरी ओर इस मामले में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दी गई शिकायत में डॉक्टर पूजा यादव ने बताया कि वह रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जच्चा बच्चा वार्ड में अपनी ड्यूटी पर थी। सुबह करीब 7:45 बजे उसने लेबर रूम के बाहर लोगों का शोर सुना। शोर सुनकर वह बाहर आई तो देखा कि जच्चा बच्चा वार्ड में एडमिट दो मरीज प्रिया व ममता अपने परिजनों के साथ लेबर रूम के बाहर हंगामा कर रहे थे तथा ड्यूटी पर तैनात स्टाफ पर जोर-जोर से चिल्ला रहे थे। इस दौरान गायनी वार्ड में भर्ती मरीज ममता ने गुस्से में ड्रम उठाकर तोड़ दिया। उसने देखा कि लेबर रूम के नजदीक दरवाजे का शीशा टूटा हुआ है। मरीज के परिजन भी लेबर रूम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तथा स्टाफ उनको रोक रहा था। इसी दौरान स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। इस धक्का मुक्की में स्टाफ नर्स मंजू, अटेंडेंट पूजा, गार्ड संतोष व मधु को चोट लगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 353, 186, 427, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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