नारनौल, 09 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जिला उपायुक्त ने नांगल चौधरी के गाँव भुंगारका के सरपंच राजेंद्र प्रसाद को आगामी आदेशों तक निलम्बित कर दिया है और बहुमत वाले पञ्च को चार्ज देने के आदेश पारित किये हैं|
आज जारी आदेश में उपायुक्त ने कहा है कि भुंगारका के सरपंच राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ धारा 148, 149, 307 और 323 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है| धारा 307 गंभीर प्रवृति की है, जो कि नैतिक अधमता की श्रेणी में आती है| आदेश में आगे कहा गया है कि उक्त सरपंच को अदालत द्वारा पहले तीन दिन की पुलिस हिरासत और फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है|
उपायुक्त ने कहा है कि खंड नांगल चौधरी के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट और न्यायलय द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप सरपंच के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अब उनका सरपंच पड़ पर बना रहना जनहित में वांछनीय नहीं है| इसलिए हरियाणा पंचायत राज अधिनियम की धारा 51(1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेशों तक राजेंद्र प्रसाद सरपंच को भुन्गारका पंचायत के सरपंच पड़ से निलम्बित किया जाता है|
आपको बता दें कि अवैध कब्ज़ा हटाने के मामले को लेकर सरपंच और दूसरे पक्ष में झगडा हुआ था और गोली चली थी| जिसमें सरपंच के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था|