मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। पुलिस द्वारा गलत लेन में चलने वाले 244 और गलत दिशा में चलने वाले 125 वाहनों के चालान किया गए। इसके अलावा अन्य यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के भी चालान किए गए।
प्रबन्धक थाना यातायात सहित सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सडक़ हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतु यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं। जिससे सडक़ हादसों में कमी लाई जा सके।