नारनौल, 22 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स की बकाया राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पर कोई छूट नहीं रहेगी। यह जानकारी देते हुए जिला नगर आयुक्त अनुराग ढालिया ने बताया कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की अधिसूचना अनुसार वर्ष 2023-24 तक का प्रोपर्टी टैक्स 30 सितम्बर तक बकाया राशि जमा करने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इस संबंध में उन्होंने सभी परिषद, पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिवों को भी निर्देश दिए हैं कि 30 सितम्बर तक सभी परिषद व पालिकाओं में कैम्प के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रोपर्टी टैक्स में छूट देने के लिए शहरवासियों को प्रोपर्टी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को कैम्प के माध्यम से जागृत कर हर संभव मदद की जाएगी ताकि वे इस संबंध में 30 सितम्बर 2023 तक मिली छूट का लाभ उठा सके।