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    सोलर पम्प के लिए पीएम कुशुम पोर्टल पर 22 अगस्त तक जमा करें अपना हिस्सा

    नारनौल, 18 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के तहत किसानों को 3 से 10 हॉर्स पावर (एचपी) तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
    यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत 2019 से 2021 से लम्बित बिजली ट्यूबवेल आवेदकों ने सोलर पम्प के लिए आवेदन किया हुआ है व जिन किसानों ने सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए सरल हरियाणा पर आवेदन किया हुआ है वे किसान 22 अगस्त तक पोर्टल पर पम्प की क्षमता व सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएं। इसके लिए किसान को पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना है जिसके लिए किसान की फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नम्बर या सरल आईडी ही लॉगिन आईडी होगी व मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी आवेदक किसान का पासवर्ड होगा। लॉगिन करने उपरांत किसान को अपनी प्राथमिकता अनुसार तीन कम्पनियों का चयन एवं कम्पनी चयन फॉर्म पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। इसे पोर्टल पर ही विधिवत रूप से भरकर अपलोड करके चालान जनरेट होगा। उसको आरटीजीएस व एनईएफटी के माध्यम से चालान में दर्शाए गए वर्चुअल बैंक अकाउंट (जो कि सभी किसानों का अलग-अलग होगा) में ही बैंक अथवा अपनी नेटबैंकिंग से जमा करना होगा। इसके बाद राशि जमा करने के पश्चात दोबारा उसी पोर्टल पर जाकर पेमेंट वैलीडेट करनी है।
    उन्होंने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी से 10 एचपी के सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई या फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हो और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हो।
    सोलर पम्प की सम्पूर्ण तकनीकी विशिष्टतायों की जानकारी के लिए विभाग की वेबसाईट की वेबसाईट पर देख सकते हैं। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय नारनौल के कमरा नंबर -16 में संपर्क कर सकते हैं।

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