नारनौल, 04 अगस्त (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जिले में कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान शांतिपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने आज जिला में धारा 144 के आदेशों में कुछ संशोधन किया है।
पिछले दिनों नूंह जिला में हुई घटना के मध्य नजर जिला महेंद्रगढ़ में भी जिलाधीश की ओर से धारा 144 लागू की गई थी। इन आदेशों के तहत एक जगह पर 5 से अधिक आदमी एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई थी। अब नागरिक एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन पिछले आदेशों की बाकी शर्तें अभी भी लागू रहेंगी। यानी किसी भी प्रकार के हथियार लाठी, भाले, तलवार आदि लेकर चलने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। एक जगह पर 5 या इससे अधिक नागरिक एकत्रित होने पर अब छूट दी गई है।