नारनौल, 27 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने एक आदेश पारित कर 28 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के दौरान एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के यूएवी उड़ाने पर धारा 144 लागू कर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे के दौरान मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) जैसे ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा पर प्रतिबंध रहेगा। नगरपालिका समिति कनीना, अटेली और गांव सुंदरह की सीमा में एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी यूएवीएस की उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। विशेष रूप से हरियाणा पुलिस, सेना या वायु सेना से संबंधित मानव रहित विमान प्रणालियों पर लागू नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक इन आदेशों की पालना करवाएंगे। इन आदेशों के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।