नारनौल, 12 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव ने कहा कि डा. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक सहायता देती है। सभी पात्र नागरिक इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके लिए अंतिम तिथि 31जुलाई 2023 है। श्री यादव आज अपने कैंप कार्यालय में शिकायतें सुनने के दौरान नागरिकों से बातचीत कर रहे थे।
श्री यादव ने बताया कि बीआर अंबेडकर आवास मरम्मत योजना की शुरुआत हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की गयी है। इस योजना में लाभ लेने के लिए सभी पात्र उम्मीदवार इस योजना में सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि गरीब लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि उनके मकान की मरम्मत के लिए कुछ सहायता राशि दी जाए। हर रोज प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी इसी तरह के आवेदन आ रहे थे, इसी बात के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब डॉ अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हरियाणा सरकार सभी बीपीएल परिवारों के मकान की मरम्मत के लिए 80 हजार की आर्थिक सहायता देगी।
आवश्यक कागजात:
डा. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के लिए फैमिली आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, वोटर आईडी, बिजली बिल, जाति प्रमाण पत्र, घर के साथ आवेदक का फोटो, मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण-पत्र, फैमिली आईडी में दर्ज मोबाइल नम्बर आदि की जरूरत पड़ेगी।