बुधवार को जिले भर में पुलिस द्वारा 10 बजे से 4 बजे तक लेन ड्राइविंग, रॉन्ग साईड ड्राइविंग का स्पेशल अभियान चलाया गया। सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आमजन की सुरक्षा को लेकर भारी वाहनों को लेन ड्राईविंग (बाईं लेन) में चलने के बारे में जागरुक किया जा रहा है। इसके साथ-साथ यातायात के नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के चालान भी किए जा रहे हैं। स्पेशल अभियान के तहत आज जिला पुलिस द्वारा सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाईं लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले वाहनों के चालान किए गए, साथ ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर भी वाहनों के चालान किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण द्वारा लेन ड्राईविंग (बाईं लेन) निर्धारित करने व बाईं लेन में चलने हेतु और गलत दिशा में वाहन ना चलाने हेतु वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। इसके साथ ही रॉन्ग साईड ड्राइविंग करने वाले वाहनों के भी चालान किए गए।
अभियान के दौरान पुलिस ने गलत लेन, गलत दिशा में वाहन चला रहे वाहन चालकों को बताया कि ये गलत है, सही लेन और सही दिशा में वाहन चलाएं। गलत लेन/दिशा में वाहन चलाना हादसे को निमंत्रण देना है। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहे। थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सडक़ हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज लेन ड्राइविंग, गलत दिशा में ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती की है। पुलिस ने आज यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 650 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं, ये सख्ती आगे भी कायम रहेगी।