जिला महेंद्रगढ़ में सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बाँई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले, तेज गति में वाहन चलाने वाले और यातायात के नियमो की उल्लंघना करने वाले करीब 470 वाहनों के चालान किए।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक ने प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाई लेन में चले जिससे सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सडक़ हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतु यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सडक़ हादसों में कमी लाई जा सके।