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    गलत लेन में चलने और नियमों का पालन न करने पर 250 भारी वाहनों के चालान

    नारनौल, 25 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    जिला महेंद्रगढ़ में सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राईविंग (बांई लेन) में चलने के नियमों की उंल्लघना करने वाले, तेज गति में वाहन चलाने वाले और यातायात के नियमो की उल्लंघना करने वाले करीब 250 वाहनों के चालान किए।
    पुलिस अधीक्षक ने सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित (निर्धारित गति सीमा) वाहन के लिए लेन ड्राईविंग (बाई लेन) निर्धारित करने व बाई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे।
    मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लघंना करने पर आज भारी वाहनों के चालान किए गए। प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबन्धित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाँई लेन में चले जिससे सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सडक़ हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाँई लेन में ना चलकर नियम की उल्लघंना करता है तो उसका चालान किया जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। 
    पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सडक़ सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन की लिए यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं जिससे सडक़ हादसों में कमी लाई जा सके।

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