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    नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

    नारनौल, 14 जुलाई (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    नाबालिग पीडि़ता का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज माननीय अमनदीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट ने आरोपी अब्दुल अलीम वासी गांव ऊन तहसील कैराना जिला शामली यूपी को दोषी करार देते हुए धारा 120बी आईपीसी के तहत 10 वर्ष, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष, धारा 366ए आईपीसी के तहत 10 वर्ष और धारा 4 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 1 लाख 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
    मामले के अनुसार 07 फरवरी 2020 को नाबालिग पीडि़ता के पिता के ब्यान पर थाना शहर नारनौल में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोपी के द्वारा नाबालिग पीडि़ता को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप थे। इस संबंध में थाना शहर नारनौल ने अविलंब अभियोग संख्या 61/2020 आईपीसी की धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया था। नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में उसके ब्यान करवाए गए, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। मामले की जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई थी। 
    मामले की सुनवाई माननीय अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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