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    मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में सीजेएम ली बैठक

    नारनौल, 14 जून (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में चैप्टर 11 व 12 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट एवं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट नियम 2022 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं रिसोर्स पर्सन शैलजा गुप्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश मेहता ने एक्ट के बारे में जानकारी दी।
    सीजेएम शैलजा गुप्ता ने चैप्टर 11 व 12 मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट एवं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट नियम 2022 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने व्हीकल एक्ट में किए गए बदलाव के बारे में भी जानकारी दी। इस बैठक में पुलिस विभाग के जांच अधिकारी, इंश्योरेंस कंपनी के नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता मौजूद थे।

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