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    पीपीपी में जन्मतिथि सत्यापन के लिए 23 से 26 जून तक लगेंगे कैंप

    नारनौल, जून (हरियाणा न्यूज़ ब्यूरो)
    परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार प्रदेश के नागरिकों को सरल व सहज तरीके से योजनाओं व सेवाओं का लाभ दे रही है। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए जिला प्रशासन परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सत्यापन के लिए 23 से 26 जून तक ग्राम व शहर स्तर तक कैंप लगाएगा।
    यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि जिला में जिन नागरिकों के परिवार पहचान पत्र में अभी तक जन्मतिथि का सत्यापन कार्य नहीं हुआ है उनके लिए यह कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे नागरिकों के मोबाइल पर जल्द ही मुख्यालय की ओर से कैंप की सूचना के संबंध में एसएमएस आएगा। इसके अलावा इन नागरिकों को एडीसी कार्यालय की तरफ से फोन के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है।
    एडीसी ने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जिनको या तो मुख्यालय की ओर से एसएमएस आया है या एडीसी ऑफिस से सूचित किया है वे सभी नागरिक अपने खंड व शहर के निर्धारित कैंप में पहुंचकर अपनी आय का सत्यापन करवाएं।
    परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सत्यापन के लिए 23 जून को महेंद्रगढ़ खंड व सतनाली खंड के प्रत्येक गांव में तथा महेंद्रगढ़ नगर पालिका में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 24 जून को खंड कनीना व नारनौल खंड के सभी गांवों तथा नारनौल नगर परिषद के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 जून को अटेली व सिहमा खंड के सभी गांवों में तथा अटेली नगर पालिका व कनीना नगर पालिका में कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 26 जून को खंड नांगल चौधरी व निजामपुर के सभी गांवों व नांगल चौधरी नगर पालिका कार्यालय में कैंप का आयोजन कर परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि सत्यापन का कार्य किया जाएगा।
    उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। इनमें जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक अधिकारी, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, उपनिदेशक पशुपालन, प्राचार्य आईटीआई तथा प्रबंधक सीएससी केंद्रों को जिम्मेदारी दी गई है। यह सभी अपने स्टाफ सहित पहुंचकर इस कार्य को पूरा करवाएंगे।

    कोई एक डाक्यूमेंट्स लाना होगा:

    अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि ग्राम तथा शहर स्तर तक लगने वाले इन कैंप में नागरिक अपना 2017 से पहले बना हुआ वोटर आईडी कार्ड, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं। इनमें से कोई भी एक कागजात मौके पर लाना जरूरी है ताकि संबंधित व्यक्ति की जन्मतिथि का सत्यापन किया जा सके।

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